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संविधान दिवस (Constitution Day) || (राष्ट्रीय कानून दिवस)
संविधान दिवस जिसे "राष्ट्रीय कानून दिवस" के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है । 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) के सम्मान में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
संविधान नियमों और कानूनों का एक समूह है जो किसी देश के संचालन और नियंत्रण करने की दिशा विनियमित करता है। संविधान कर्तव्यों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिक जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है। भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, शक्तियां और अभ्यास संविधान पर आधारित हैं। 26 नवंबर का दिन भारत में लोकतंत्र के इसी ग्रंथ से जुड़ा हुआ है।
संविधान से पहले भारत में सत्ता का स्वरूप कुछ और था, संविधान के बाद का देश-एक नया भारत बना। इसका सम्मान और पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है क्योंकि इस बारे में बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर ने एक चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ठीक नहीं रहे तो यह केवल कागजों का पुलिंदा बनकर रह जाएगा।