Schedules of the Indian Constitution
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।
🔴 पहली अनुसूची
✅ देश और 28 राज्यों का उल्लेख।
🔴 दूसरी अनुसूची
✅ वेतन, भत्ते और पेंशन।
🔴 तीसरी अनुसूची
✅ शपथ संबंधित उल्लेख।
🔴 चौथी अनुसूची
✅ राज्यसभा की सीटों का उल्लेख।
🔴 पांचवी अनुसूची
✅ अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख।
🔴 छठी अनुसूची
✅ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन।
🔴 सातवीं अनुसूची
✅ केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा।
🔴 आठवीं अनुसूची
✅ 22 भाषाओं का उल्लेख।
🔴 नौवीं अनुसूची
✅ भूमि सुधार संबंधित।
🔴 दसवीं अनुसूची
✅ दल बदल संबंधित प्रावधान।(52वां संशोधन✅1985)
🔴 ग्यारहवीं अनुसूची
✅ पंचायतों का प्रावधान।(73वां संशोधन✅1992)
🔴 बारहवीं अनुसूची
✅ नगर निकायों का प्रावधान।(74वां संशोधन✅1992)
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ |
|
अनुसूचियाँ |
अनुसूचियों की विशेषताएं |
पहली अनुसूची | इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं
राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसमें शामिल है |
दूसरी अनुसूची | भत्ते, विशेषाधिकार, परिलब्धियों से संबंधित प्रावधान:
|
तीसरी अनुसूची | इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के निम्नलिखित रूप शामिल हैं:
|
चौथी अनुसूची | इसमें राज्य सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान हैं |
पांचवीं अनुसूची | इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान हैं |
छठी अनुसूची | इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं |
सातवीं अनुसूची | यह अनुसूची तीन विधायी सूचियों से संबंधित है:
|
आठवीं अनुसूची | यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है :
|
नौवीं अनुसूची | यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है।
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन । यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है। टिप्पणी: प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा नौवीं अनुसूची को इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ा गया। हालाँकि, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल, 1973 के मामले अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं |
दसवीं अनुसूची | इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान हैं:
दलबदल. टिप्पणी: यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दलबदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है |
ग्यारहवीं अनुसूची | इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान हैं। इसमें 29 विषय हैं।
टिप्पणी: यह शेड्यूल जोड़ा गया 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा |
बारहवीं अनुसूची | यह विधेयक नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं।
टिप्पणी: यह शेड्यूल जोड़ा गया 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा |